UP VRIDHA PENSION YOJANA: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में 60 वर्ष या उससे अधिक के वृद्ध महिलाओं और पुरुषों के लिए उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। अधिक आई वाले गरीब और जरूरतमंद बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए यह योजना वरदान साबित है , ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन सभी परिवारों को योजना के तहत वृद्धा पेंशन योजना (Old Age Pension Yojana UP Government) का लाभ दिया जाता है, सामाजिक सुरक्षा योजना का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह योजना उन वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पेंशन नहीं मिलती है हालांकि अगर उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो इसका लाभ आसानी से ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के तहत 15 जून को सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 3000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी।
यूपी सरकार 15 जून को खाते में भेजेगी 3000 रुपये पेंशन
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी वृद्धा पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट जारी की गई है , वृद्धा पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3 महीने की पेंशन राशि यानी ₹3000 जमा करने की डेट जारी कर दी गई है। 15 जून 2025 को वृद्धा पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कुल 3000 रुपये की पेंशन डीबीटी (DBT – Direct Benefit Transfer ) के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। इस बार वृद्धा पेंशन योजना के तहत कल 67.5 लाख लोगों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर की जाएगी , इसमें हाल फिलहाल में 6.5 लाख लाभार्थियों का नया नाम जोड़कर योजना का विस्तार किया गया है।
क्या है उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्ग व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभ पहुंचाया जाता है , इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा पेंशन दी जाती है। यूपी के 60 वर्ष से उससे अधिक बुजुर्ग व्यक्तियों को योजना के तहत प्रत्येक महीने ₹1000 की पेंशन दी जाती है इसमें से ₹200 केंद्र सरकार के द्वारा और ₹800 राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। वहीं ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक होती है उनको₹1000 प्रति महीने पेंशन दिया जाता है जिसमें से 50% केंद्र सरकार और 50% पैसा राज्य सरकार देती है।
यूपी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ कौन ले सकता है?
वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये से कम और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करना भी अनिवार्य है , साथ ही, आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो और वह आयकरदाता न हो।
UP Vridha Pension Yojana Apply Online: यूपी वृद्धा पेंशन पाने के लिए ऐसे करें आवेदन?
- वृद्धावस्था पेंशन पाने और आवेदन करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाएं।
- यहां पर प्रदेश में चल रही सभी पेंशन की डिटेल्स देखेगी वृद्धा पेंशन योजना पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही एक नया विंडो खुलेगा यहां पर अब अपनी आवश्यक डीटेल्स, बैंक खाता की जानकारी आदि को भरें।
- सभी जानकारी भरने के बाद आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो बैंक पासबुक राशन कार्ड आयु प्रमाण पत्र को अपलोड करें।
- सभी जानकारी अपलोड करने के बाद आधार ओटीपी वेरीफिकेशन करें।
- वेरिफिकेशन करने के पश्चात आवेदन फार्म में सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।
इसके अलावा वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म ग्राम पंचायत केंद्र, किसान कार्यालय व ब्लॉक पर या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी भर सकते हैं।
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