Old Pension Scheme: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला , यूपी में इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

Old Pension Scheme: केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए फैसले के बाद पुरानी पेंशन योजना को लेकर रहता भरी खबर सामने आई है। अब से उत्तर प्रदेश की इन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए फैसले के बाद शासन ने निकायों में 28 मार्च 2005 से पहले निकले नोटिफिकेशन के आधार पर नौकरी पाने वाले को पुरानी पेंशन देने का फैसला लिया है।

पुरानी पेंशन योजना को लेकर ऐसे कर्मचारियों से विकल्प मांगा गया है , प्रमाणिक सेवा पुस्तिका की कॉपी को स्थानीय निकाय निदेशालय में उपलब्ध कराने को भी कहा गया है।

यूपी में इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2005 के बाद से नई पेंशन योजना / नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जिन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा था ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी नियुक्ति तो नई पेंशन शुरू होने के बाद हुई। लेकिन केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले से अब इन कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा , क्योंकि इन कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन 2005 से पहले निकला था।

पुरानी पेंशन योजना को लेकर जारी हुआ निर्देश

प्रभारी निदेशक, स्थानीय निकाय, ऋतु सुहास के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के वे कर्मचारी, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 के बाद जारी हुआ है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme ) का लाभ नहीं मिलेगा। इसके विपरीत, जिन पदों के लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी हो चुके थे, उन पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है।

पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया

नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को उन अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा एक निर्धारित प्रोफार्मा (Proform ) में भरकर भेजना होगा , जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) के पात्र हो सकते हैं। इस ब्यौरे में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए ,

  • कर्मचारी का नाम, वर्तमान पद, वेतनमान और जन्मतिथि।
  • राज्य सरकार के अधीन पहली नियुक्ति का पद।
  • भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने वाले विभाग का विवरण।
  • विज्ञापित पद और उसकी प्रति (कॉपी)।
  • कार्यभार ग्रहण करने की तिथि।
  • क्या 31 अक्टूबर 2024 से पहले विकल्प पत्र दिया गया है या नहीं।
  • विभागाध्यक्ष की सिफारिश।

इसके अतिरिक्त, मूल सेवा पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति भी जमा करनी होगी। इन जानकारियों के आधार पर, पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।

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