OPS Good News: पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बाद अब प्रदेश की ये सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना , नेशनल पेंशन योजना से ज्यादा लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश के उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत जुड़ने का मौका मिला है जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले निकालें गए नोटिफिकेशन से हुआ है। अब शासन ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ने का फैसला लिया है। इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ने के लिए कर्मचारियों से विकल्प मांगा गया है एवं प्रमाणिक पुस्तिका की कॉपी को स्थानीय निकाय निदेशालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है।
सरकार का फैसला ! इन कर्मचारियों पर लागू होगा पुरानी पेंशन योजना
वर्ष 2005 के बाद केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की जगह पर नई पेंशन योजना जिसे नेशनल पेंशन योजना भी कहते हैं को लागू कर दी थी , उसके बाद सभी कर्मचारियों पर नई पेंशन योजना लागू होने लगी थी। हालांकि उन कर्मचारियों पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Yojana) का लाभ नहीं मिल रहा था , जिनका भर्ती का नोटिफिकेशन नई पेंशन योजना शुरू होने से पहले जारी किया था , क्योंकि इनकी नियुक्ति नई पेंशन योजना शुरू होने के बाद हुई थी। हालांकि अब केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बाद इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है , क्योंकि इनका भर्ती विज्ञापन 2005 से पहले जारी हुआ था।
इन कर्मचारियों पर नहीं लागू होगा पुरानी पेंशन योजना
जिन कर्मचारियों का भर्ती विज्ञापन (Notification ) 28 मार्च 2005 के पहले जारी हुआ था , उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा।
ऐसे कर्मचारी जिनका भर्ती विज्ञापन और भर्ती दोनों 28 मार्च 2005 के बाद हुई है उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना के लिए मांगा गया ब्यौरा
नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को उन अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा ( हर जरुरी जानकारी) एक निर्धारित प्रोफार्मा (Proform ) में भरकर भेजना होगा , जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) के पात्र हो सकते हैं। इस ब्यौरे में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए ,
- कर्मचारी का नाम, वर्तमान पद, वेतनमान और जन्मतिथि।
- राज्य सरकार के अधीन पहली नियुक्ति का पद।
- भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने वाले विभाग का विवरण।
- विज्ञापित पद और उसकी कॉपी।
- पद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि।
- क्या 31 अक्टूबर 2024 से पहले विकल्प पत्र दिया गया है या नहीं।
- विभागाध्यक्ष की सिफारिश।
इसके अतिरिक्त, मूल सेवा पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति भी जमा करनी होगी। इन जानकारियों के आधार पर, पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा।
Leave a Reply