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  • Govt Employees Big Relief: कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, अब इस जरुरी प्रक्रिया के लिए 3 महीने ज्यादा वक्त

    Govt Employees Big Relief: कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, अब इस जरुरी प्रक्रिया के लिए 3 महीने ज्यादा वक्त

    Govt Employees Big Relief: तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का अपडेट सामने आया है। सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) स्कीम की डेडलाइन को बड़ा दिया गया है। क्या है पूरा अपडेट आइए जानतें हैं इस लेख के माध्यम से, विस्तारपूवर्क समझाया गया है इसलिए अंत तक बने रहें।

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) चुनने की डेडलाइन को और 3 महीने बढ़ा दी है। यानी की अब तमाम सरकारी कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक अपना विकल्प चुन सकते हैं। आपको बता दें की ये चयन करने का पहले आखिरी तारीख 30 जून 2025 तक तय किया गया था, लेकिन अब इसको बड़ा दिया गया है। जितने भी कर्मचारियों ने अभी तक विकल्प का चयन नहीं किया था उनके लिए और ज्यादा समय मिल गया।

    आखिर क्यों बढ़ायें गया डेडलाइन

    मीडिया रिपोर्ट्स से यह पता चला है की सरकार को कर्मचारियों के तरफ से लगातार मांगें मिल रही थीं कि UPS और NPS की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए। कई सारे ऐसे कर्मचारी और उनके परिवार थें जो की निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे। ये सब देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतिम तारीख आगे बढ़ने का निर्णय लिया। चयन करने का पहले आखिरी तारीख थी 30 जून 2025 तक लेकिन अब इसे बढाकर नई डेडलाइन 30 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है।

    अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे की इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, तो आपको बता दें की वर्तमान में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी / सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) कर्मचारी और दिवंगत रिटायर्ड कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी इन सभी को इसका फायदा मिलेगा।

    कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा?

    सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से अब सेंट्रल कर्मचारियों को UPS या NPS स्कीम चुनने के लिए अधिक समय मिलेगा। डेडलिने आगे बढ़ाने से, कर्मचारियों और उनके परिवार को अब आराम से सोच-समझकर फैसला लेने का समय मिलेगा और जितने भी लोग जो एक बार डेडलाइन से चूक चुके थें उनको अब दोबारा मौका मिलेगा।

    कर्मचारियों को UPS स्कीम से क्या फायदा मिलेगा

    जितने भी सरकारी कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार में सेवा दी है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ UPS स्कीम में: अंतिम 6 महीने की एवरेज सैलरी और DA के आधार पर एकमुश्त पेंशन राशि दी जाती है। मासिक टॉप-अप पेंशन का भी लाभ मिलता है। दिवंगत रिटायर्ड कर्मचारियों के वैध जीवनसाथी को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

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    इसके लिए अप्लाई कैसे करें

    अप्लाई आप दोनों तरीकों से कर सकतें हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका अभी एक्टिव है।

    ऑनलाइन तरीका: ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कर्मचारियों को UPS स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीधे फॉर्म भरें और सबमिट करें।

    ऑफलाइन तरीका: ऑफलाइन तरीके की बात करें तो इसके लिए कर्मचारी NPS की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना करें। डाउनलोड कर के और ध्यानपुरक फॉर्म को भरकर अपने विभाग के DDO (Drawing and Disbursing Officer) के पास जमा करें।

  • सरकारी कर्मचारियों छुट्टी के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, 42 दिन की स्पेशल छुट्टी – Govt Employees Holiday Rules Change

    सरकारी कर्मचारियों छुट्टी के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, 42 दिन की स्पेशल छुट्टी – Govt Employees Holiday Rules Change

    Govt Employees Holiday Rules Change: तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अब से 42 दिन की स्पेशल छुट्टी मिलने वाली है नियम के काफी बड़े बड़े बदलाव भी किया गए हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली “स्पेशल लीव” (Special Leave) के नियमों में बदलाव किया है। अब कुछ विशेष परिस्थितियों में उन्हें 42 दिन की छुट्टी मिल सकेगी। सरकार ने इस नियम को क्यों बदला? इससे सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा आइए जानतें हैं इस लेख के माध्यम से, तो आपसे अनुरोध है की अंत तक बने रहें।

    जैसा की आपको बता ही होगा की सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को सामान्य छुट्टियों (जैसे – CL, EL आदि) के अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में स्पेशल लीव दी जाती है। आपको बता दें की यह छुट्टी कर्मचारियों को केवल विशेष काम जैसे अंगदान आदि के लिए मिलती है। न्यूज़ यह सामने आए रही है की केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के स्पेशल लीव/छुट्टियों के नियमों में कुछ बदलाव किये हैं। अब से सरकारी कर्मचारियों को कुछ खास मामलों में कुल 42 दिन की स्पेशल लीव/छुट्टी दी जाएगी।

    केवल इन कर्मचारियों को मिलेगा छुट्टी

    आपको बता दें की ये सिविधा सबके लिए नहीं है केवल कुछ को ही मिलेगा। जैसे की यह छुट्टी उन कर्मचारियों को मिलेगी जो अंगदान यानी की Organ Donation करते हैं। अंगदान करने वाले कर्मचारी को सर्जरी से लेकर पूरी तरह ठीक होने तक का समय देने के लिए यह अवकाश दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छुट्टी की इस नियम में बदलाव का आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी किया गया है। इसके साथ ही नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) ने भी इस छुट्टी को लेकर बदलाव की पुष्टि की है।

    छुट्टी लेने के लिए कुछ शर्तें भी राखी गई हैं

    मीडिया रिपोर्ट्स से हमे यह पता चला है की विभाग में कुछ शर्तें भी राखी है। स्पेशल कैजुअल लीव (Special Casual Leave) एक बार में ही लेनी होगी। अगर डॉक्टर सर्जरी से पहले कुछ दिन आराम की सलाह देता है, तो कर्मचारी पहले भी छुट्टी ले सकता है। छुट्टी की अवधि कर्मचारी के अस्पताल में भर्ती होने से लेकर रिकवरी तक मान्य होगी।

    चलिए अब आप में से काफी लोग या सो रहे होंगे कि कौन-कौन से अंगदान करने पर यह स्पेशल छुट्टी दी जाएगी तो आपको बता दें कि किडनी, लीवर और अग्नाशय (Pancreas) का हिस्सा। इन अंगों को दान करने पर कर्मचारियों को सर्जरी और मेडिकल टेस्ट होती है जिसके लिए रिकवरी में समय लगता है। इन अंगों को दानों के लिए ही केवल सरकारी कर्मचारियों को स्पेशल लीव दी जाएगी।

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    आखिर सरकार ने ये नियम क्यों बदला

    ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक़ जी हमने पता चला है हमने आपको वही बताय है। जैसा की आपको पता है की अंगदान करने वाले लोगों को रिकवर होने में समय लगता है। इसीलिए NOTTO ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों को इस नेक काम के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। इसी सुझाव पर सरकार ने 42 दिन की स्पेशल लीव देने का फैसला किया। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय पर क्या कहना चाहतें हैं कमेंट कर के जरूर बताएं।