Govt Employees Big Relief: तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का अपडेट सामने आया है। सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) स्कीम की डेडलाइन को बड़ा दिया गया है। क्या है पूरा अपडेट आइए जानतें हैं इस लेख के माध्यम से, विस्तारपूवर्क समझाया गया है इसलिए अंत तक बने रहें।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) चुनने की डेडलाइन को और 3 महीने बढ़ा दी है। यानी की अब तमाम सरकारी कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक अपना विकल्प चुन सकते हैं। आपको बता दें की ये चयन करने का पहले आखिरी तारीख 30 जून 2025 तक तय किया गया था, लेकिन अब इसको बड़ा दिया गया है। जितने भी कर्मचारियों ने अभी तक विकल्प का चयन नहीं किया था उनके लिए और ज्यादा समय मिल गया।
आखिर क्यों बढ़ायें गया डेडलाइन
मीडिया रिपोर्ट्स से यह पता चला है की सरकार को कर्मचारियों के तरफ से लगातार मांगें मिल रही थीं कि UPS और NPS की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए। कई सारे ऐसे कर्मचारी और उनके परिवार थें जो की निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे। ये सब देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतिम तारीख आगे बढ़ने का निर्णय लिया। चयन करने का पहले आखिरी तारीख थी 30 जून 2025 तक लेकिन अब इसे बढाकर नई डेडलाइन 30 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है।
अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे की इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, तो आपको बता दें की वर्तमान में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी / सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) कर्मचारी और दिवंगत रिटायर्ड कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी इन सभी को इसका फायदा मिलेगा।
कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा?
सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से अब सेंट्रल कर्मचारियों को UPS या NPS स्कीम चुनने के लिए अधिक समय मिलेगा। डेडलिने आगे बढ़ाने से, कर्मचारियों और उनके परिवार को अब आराम से सोच-समझकर फैसला लेने का समय मिलेगा और जितने भी लोग जो एक बार डेडलाइन से चूक चुके थें उनको अब दोबारा मौका मिलेगा।
कर्मचारियों को UPS स्कीम से क्या फायदा मिलेगा
जितने भी सरकारी कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार में सेवा दी है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ UPS स्कीम में: अंतिम 6 महीने की एवरेज सैलरी और DA के आधार पर एकमुश्त पेंशन राशि दी जाती है। मासिक टॉप-अप पेंशन का भी लाभ मिलता है। दिवंगत रिटायर्ड कर्मचारियों के वैध जीवनसाथी को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
इसके लिए अप्लाई कैसे करें
अप्लाई आप दोनों तरीकों से कर सकतें हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका अभी एक्टिव है।
ऑनलाइन तरीका: ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कर्मचारियों को UPS स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीधे फॉर्म भरें और सबमिट करें।
ऑफलाइन तरीका: ऑफलाइन तरीके की बात करें तो इसके लिए कर्मचारी NPS की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना करें। डाउनलोड कर के और ध्यानपुरक फॉर्म को भरकर अपने विभाग के DDO (Drawing and Disbursing Officer) के पास जमा करें।