UP Loan Mela : उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार और बिजनेस करने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का संचालन किया जा रहा है , इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण के साथ-साथ प्रदेश के अलग-अलग जिलों में शिविर भी लगाए जा रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से हैं और आप अपने कारोबार को शुरू करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए अच्छी है।
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का लोन वितरित करने के लिए आजमगढ़ जिले में विशेष लोन शिविर लगाया जा रहा है , इस शिविर का आयोजन आज 27 जून 2025 को किया जाएगा। ऐसी युवा जो लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस व व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं , उन सबके लिए यह एक शानदार अवसर है।
27 जून को लगेगा लोन शिविर मेला
आजमगढ़ के डीएम रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 जून को अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर लोन वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। ऐसे ही वह जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन सभी को लोन वितरित किया जाएगा। आइए जानते हैं लोन की क्या होगी पात्रता ?
ये है लोन वितरण में सहयोग देने वाले बैंक
मुख्यमंत्री व उद्यमी विकास योजना के तहत Union Bank of India , Bank of Baroda , Punjab National Bank , इंडियन बैंक यूको बैंक एक्सिस बैंक एचडीएफसी बैंक केनरा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया शामिल है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को स्वरोजगार करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का संचालन किया जा रहा है इस योजना के माध्यम से युवाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाता है , सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस लोन पर सरकार की तरफ से किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया गया है यह 100% ब्याज मुक्त होता है इसमें किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं होती है।
जानिए क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की पात्रता
- युवा की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- युवा उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- न्यूनतम योग्यता 8वीं पास, जबकि 12वीं पास याहू चेस्टर के कोर्स करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवेदक को सरकार की मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण योजना का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए , जैसे यूपी कौशल विकास सर्टिफिकेट , पीएम कौशल विकास योजना सर्टिफिकेट आदि।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए कैसे करें आवेदन ?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना ( Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana) के तहत लोन लेने के लिए आयोजित होने वाले शिविर में भी सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग कार्यालय पर संपर्क करें।