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  • Old Pension Good News : सुप्रीम कोर्ड का फैसला , यूपी में इन शिक्षकों की पुरानी पेंशन का रास्ता साफ , पढ़ें ताजी अपडेट

    Old Pension Good News : सुप्रीम कोर्ड का फैसला , यूपी में इन शिक्षकों की पुरानी पेंशन का रास्ता साफ , पढ़ें ताजी अपडेट

    Old Pension Good News : पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है , सुप्रीम कोर्ट से याचिका के खारिज करते ही प्रदेश के कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पहले नियुक्त लगभग 1081 तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन का रास्ता साफ हो गया है , यह इन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है।

    इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 22 मार्च 2016 को विनियमित हुए शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुए पुरानी पेंशन के साथ ही चयन एवं प्रोन्नत वेतन का लाभ देने की आदेश दिए थे , इसके खिलाफ सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया ।

    1081 शिक्षकों के लिए खुशखबरी

    उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पहले नियुक्त लगभग 1081 तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन का रास्ता साफ हो गया है , यह इन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है।

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    पढ़ें क्या था पूरा मामला

    सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जून को प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज करते हुए हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त सभी तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने का निर्देश दिया गया था। दरअसल, प्रदेश सरकार ने संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में इन शिक्षकों को विनियमित करने की बात कही थी, लेकिन 9 नवंबर 2023 को अचानक उनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने इस आदेश को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

  • OPS Good News: सरकार का फैसला ! इन कर्मचारियों पर लागू होगा पुरानी पेंशन योजना

    OPS Good News: सरकार का फैसला ! इन कर्मचारियों पर लागू होगा पुरानी पेंशन योजना

    OPS Good News: पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बाद अब प्रदेश की ये सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना , नेशनल पेंशन योजना से ज्यादा लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश के उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत जुड़ने का मौका मिला है जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले निकालें गए नोटिफिकेशन से हुआ है। अब शासन ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ने का फैसला लिया है। इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ने के लिए कर्मचारियों से विकल्प मांगा गया है एवं प्रमाणिक पुस्तिका की कॉपी को स्थानीय निकाय निदेशालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है।

    सरकार का फैसला ! इन कर्मचारियों पर लागू होगा पुरानी पेंशन योजना

    वर्ष 2005 के बाद केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की जगह पर नई पेंशन योजना जिसे नेशनल पेंशन योजना भी कहते हैं को लागू कर दी थी , उसके बाद सभी कर्मचारियों पर नई पेंशन योजना लागू होने लगी थी। हालांकि उन कर्मचारियों पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Yojana) का लाभ नहीं मिल रहा था , जिनका भर्ती का नोटिफिकेशन नई पेंशन योजना शुरू होने से पहले जारी किया था , क्योंकि इनकी नियुक्ति नई पेंशन योजना शुरू होने के बाद हुई थी। हालांकि अब केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बाद इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है , क्योंकि इनका भर्ती विज्ञापन 2005 से पहले जारी हुआ था।

    इन कर्मचारियों पर नहीं लागू होगा पुरानी पेंशन योजना

    जिन कर्मचारियों का भर्ती विज्ञापन (Notification ) 28 मार्च 2005 के पहले जारी हुआ था , उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा।

    ऐसे कर्मचारी जिनका भर्ती विज्ञापन और भर्ती दोनों 28 मार्च 2005 के बाद हुई है उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

    कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना के लिए मांगा गया ब्यौरा

    नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को उन अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा ( हर जरुरी जानकारी) एक निर्धारित प्रोफार्मा (Proform ) में भरकर भेजना होगा , जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) के पात्र हो सकते हैं। इस ब्यौरे में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए ,

    • कर्मचारी का नाम, वर्तमान पद, वेतनमान और जन्मतिथि।
    • राज्य सरकार के अधीन पहली नियुक्ति का पद।
    • भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने वाले विभाग का विवरण।
    • विज्ञापित पद और उसकी कॉपी।
    • पद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि।
    • क्या 31 अक्टूबर 2024 से पहले विकल्प पत्र दिया गया है या नहीं।
    • विभागाध्यक्ष की सिफारिश।

    इसके अतिरिक्त, मूल सेवा पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति भी जमा करनी होगी। इन जानकारियों के आधार पर, पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा।

  • Old Pension Scheme: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला , यूपी में इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

    Old Pension Scheme: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला , यूपी में इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

    Old Pension Scheme: केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए फैसले के बाद पुरानी पेंशन योजना को लेकर रहता भरी खबर सामने आई है। अब से उत्तर प्रदेश की इन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए फैसले के बाद शासन ने निकायों में 28 मार्च 2005 से पहले निकले नोटिफिकेशन के आधार पर नौकरी पाने वाले को पुरानी पेंशन देने का फैसला लिया है।

    पुरानी पेंशन योजना को लेकर ऐसे कर्मचारियों से विकल्प मांगा गया है , प्रमाणिक सेवा पुस्तिका की कॉपी को स्थानीय निकाय निदेशालय में उपलब्ध कराने को भी कहा गया है।

    यूपी में इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

    केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2005 के बाद से नई पेंशन योजना / नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जिन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा था ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी नियुक्ति तो नई पेंशन शुरू होने के बाद हुई। लेकिन केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले से अब इन कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा , क्योंकि इन कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन 2005 से पहले निकला था।

    पुरानी पेंशन योजना को लेकर जारी हुआ निर्देश

    प्रभारी निदेशक, स्थानीय निकाय, ऋतु सुहास के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार,

    राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के वे कर्मचारी, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 के बाद जारी हुआ है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme ) का लाभ नहीं मिलेगा। इसके विपरीत, जिन पदों के लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी हो चुके थे, उन पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है।

    पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया

    नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को उन अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा एक निर्धारित प्रोफार्मा (Proform ) में भरकर भेजना होगा , जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) के पात्र हो सकते हैं। इस ब्यौरे में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए ,

    • कर्मचारी का नाम, वर्तमान पद, वेतनमान और जन्मतिथि।
    • राज्य सरकार के अधीन पहली नियुक्ति का पद।
    • भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने वाले विभाग का विवरण।
    • विज्ञापित पद और उसकी प्रति (कॉपी)।
    • कार्यभार ग्रहण करने की तिथि।
    • क्या 31 अक्टूबर 2024 से पहले विकल्प पत्र दिया गया है या नहीं।
    • विभागाध्यक्ष की सिफारिश।

    इसके अतिरिक्त, मूल सेवा पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति भी जमा करनी होगी। इन जानकारियों के आधार पर, पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।

  • OLD Pension Scheme: संविदा कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, कोर्ट का बड़ा फैसला कर्मचारियों को मिली राहत

    OLD Pension Scheme: संविदा कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, कोर्ट का बड़ा फैसला कर्मचारियों को मिली राहत

    OLD Pension Scheme: ओल्ड पेंशन स्कीम मामला में आया बड़ा मोड़। संविदा (Contract) पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी दी है। काफी दिनों से है कोर्ट में ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला चल रहा था, आखिर कार कोर्ट ने अपने फैसले दे दिया और कहा है कि जो संविदा कर्मचारी देरी से नियमित (पक्के) किए गए हैं, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ मिलना चाहिए।

    इतना ही नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर कर्मचारियों को पक्का करने में देरी हुई, तो इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित नहीं किया जा सकता। चाहिए इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे की क्या है पूरा मामला, इसलिए आपसे अनुरोध है की आर्टिकल के साथ अंत तक बने रहें।

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    OLD Pension Scheme क्या है पूरा मामला

    कुछ कर्मचारी, जो पहले संविदा पर काम कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि उन्होंने 1987 से काम शुरू किया था और 1995 में अस्थायी रूप से सरकारी आदेश पर नियुक्त भी कर दिए गए थे। लेकिन सरकार ने उन्हें 2008 में जाकर नियमित (स्थायी) किया। सरकार ने इन कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (जो 1 अप्रैल 2005 के बाद लागू हुई) के तहत रखा। लेकिन कर्मचारियों का कहना था कि उनका मौलिक यानी पहली नियुक्ति 2005 से पहले हुई थी, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए।

    हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और प्रवीण कुमार गिरी की बेंच ने यह फैसला दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी अगर 2005 से पहले पेंशन के योग्य हो चुके थे, तो उन्हें सिर्फ इसलिए पुरानी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार ने उन्हें पक्का करने में देर कर दी। कोर्ट ने सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 2005 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी।

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    किन कर्मचारियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन का फायदा

    आपको बता दें की ओल्ड पेंशन स्कीम का यह मामला प्रयागराज नगर निगम में तैनात कुछ अवर अभियंताओं (Junior Engineers) से जुड़ा था: चंद्र कुमार यादव, विनय कुमार सक्सेना, कृष्ण मोहन माथुर, सुरेश चंद्र लवड़िया। इन सभी को पहले संविदा पर नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें अस्थायी नियुक्ति मिली। लेकिन इन्हें पक्का करने में सरकार ने देर की और फिर इन्हें नई पेंशन योजना में डाल दिया। कोर्ट ने इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि इन्हें नियुक्ति की मूल तारीख से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।