OLD Pension Scheme: संविदा कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, कोर्ट का बड़ा फैसला कर्मचारियों को मिली राहत

OLD Pension Scheme

OLD Pension Scheme: ओल्ड पेंशन स्कीम मामला में आया बड़ा मोड़। संविदा (Contract) पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी दी है। काफी दिनों से है कोर्ट में ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला चल रहा था, आखिर कार कोर्ट ने अपने फैसले दे दिया और कहा है कि जो संविदा कर्मचारी देरी से नियमित (पक्के) किए गए हैं, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ मिलना चाहिए।

इतना ही नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर कर्मचारियों को पक्का करने में देरी हुई, तो इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित नहीं किया जा सकता। चाहिए इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे की क्या है पूरा मामला, इसलिए आपसे अनुरोध है की आर्टिकल के साथ अंत तक बने रहें।

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OLD Pension Scheme क्या है पूरा मामला

कुछ कर्मचारी, जो पहले संविदा पर काम कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि उन्होंने 1987 से काम शुरू किया था और 1995 में अस्थायी रूप से सरकारी आदेश पर नियुक्त भी कर दिए गए थे। लेकिन सरकार ने उन्हें 2008 में जाकर नियमित (स्थायी) किया। सरकार ने इन कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (जो 1 अप्रैल 2005 के बाद लागू हुई) के तहत रखा। लेकिन कर्मचारियों का कहना था कि उनका मौलिक यानी पहली नियुक्ति 2005 से पहले हुई थी, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए।

हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और प्रवीण कुमार गिरी की बेंच ने यह फैसला दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी अगर 2005 से पहले पेंशन के योग्य हो चुके थे, तो उन्हें सिर्फ इसलिए पुरानी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार ने उन्हें पक्का करने में देर कर दी। कोर्ट ने सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 2005 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी।

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किन कर्मचारियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन का फायदा

आपको बता दें की ओल्ड पेंशन स्कीम का यह मामला प्रयागराज नगर निगम में तैनात कुछ अवर अभियंताओं (Junior Engineers) से जुड़ा था: चंद्र कुमार यादव, विनय कुमार सक्सेना, कृष्ण मोहन माथुर, सुरेश चंद्र लवड़िया। इन सभी को पहले संविदा पर नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें अस्थायी नियुक्ति मिली। लेकिन इन्हें पक्का करने में सरकार ने देर की और फिर इन्हें नई पेंशन योजना में डाल दिया। कोर्ट ने इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि इन्हें नियुक्ति की मूल तारीख से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।

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